किश्तों की चुकौती में चूक की स्थिति में, चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक घरेलू कमर्शियल दर पर ब्याज की वसूली की जाएगी.
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उनको वापस भुगतान करने में किसी चूक के मामले में इसे चूक की तारीख से साठ दिनों के भीतर कम्पनी के विधि बोर्ड को सूचित करना होगा।
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उनको वापस भुगतान करने में किसी चूक के मामले में इसे चूक की तारीख से साठ दिनों के भीतर कम् पनी के विधि बोर्ड को सूचित करना होगा।
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तथापि, यदि संबंधित बैंक पंजीकरण हेतु अनुरोध करता है और चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय सारी राशि ब्याज सहित अदा कर देता है और निगम संतुष्ट हो तो बैंक के पंजीकरण को प्रत्यावर्तित कर सकता है ।